By: एजेंसी | Updated at : 16 Mar 2019 10:08 PM (IST)
नई दिल्ली: दिल्ली हई कोर्ट ने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को फीस में अंतरिम वृद्धि की अनुमति दे दी है. न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने दिल्ली सरकार की ओर से 13 अप्रैल, 2018 को जारी अधिसूचना को खारिज करते हुए स्कूलों को फीस में अंतरिम वृद्धि की अनुमति दे दी है.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर सरकारी जमीन पर चल रहे गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बगैर फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी. सरकार का यह आदेश सिर्फ सरकारी जमीन पर बने स्कूलों पर लागू होता था क्योंकि पट्टा समझौते में शामिल ‘जमीन के प्रावधान’ के अनुसार इन स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय से पूर्वानुमति लेने की जरूरत होती है.
अदालत ने अधिसूचना खारिज करते हुए कहा कि निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस की समीक्षा शिक्षा निदेशालय करेगा. वह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल इसका उपयोग लाभ कमाने और ज्यादा पैसे वसूलने के लिए तो नहीं कर रहे हैं.
यह भी देखें
बांग्लादेश निर्वासित की गई महिला को इंडियन क्यों बताया जा रहा? न्यूज आर्टिकल्स पर SC में भड़के SG मेहता
जनगणना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 11718 करोड़ का बजट मंजूर, किसानों की भी बल्ले-बल्ले
'धमकी वही देते हैं, जो...', बंगाल में SIR के खिलाफ ममता बनर्जी के बयान पर भड़की BJP
राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचे शशि थरूर, लगातार तीसरी बार कांग्रेस मीटिंग से गायब; पुतिन के डिनर में हुए थे शामिल
'न्यायपालिका को बदनाम मत करो', याचिका में ऐसा क्या, सुनकर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट
तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे उम्मीदवार
इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर
The Devil BO Day 1: 'द डेविल' ने की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही दिन वसूला 50% बजट, दर्शन की बनी कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
बोल दे-बोल दे... हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थीं क्यूट बच्चियां, प्यारा वीडियो देख खिलखिला उठे यूजर्स